नगरपालिका चुनाव में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला, JLKM व प्रत्याशी पर FIR के निर्देश
गैर-दलीय चुनाव में प्रत्याशी घोषणा पर सख्त रुख, निर्वाची पदाधिकारी ने थाना प्रभारी को लिखा पत्र

रामगढ़ : नगरपालिका आम निर्वाचन-2026 के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का एक गंभीर मामला रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र से सामने आया है। नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के बावजूद राजनीतिक गतिविधि किए जाने पर सहायक निर्वाची पदाधिकारी ने संबंधित राजनीतिक दल एवं प्रत्याशी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। कार्यालय निर्वाची पदाधिकारी (अध्यक्ष पद), नगर परिषद रामगढ़ द्वारा थाना प्रभारी को भेजे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड द्वारा 27 जनवरी 2026 से नगरपालिका आम निर्वाचन के तहत आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। आयोग के निर्देशानुसार यह चुनाव पूर्णतः गैर-दलीय है। इसके बावजूद 30 जनवरी 2026 को राजनीतिक दल झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) द्वारा प्रेस विज्ञप्ति एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी के नाम की घोषणा की गई। साथ ही प्रत्याशी का परिचय, दस सूत्रीय विजन और जनता के नाम संदेश भी जारी किया गया जिसे आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन बताया गया है। पत्र में JLKM के जिला अध्यक्ष देवानंद कुमार महतो, पार्टी नेता संतोष कुमार महतो तथा अध्यक्ष पद की प्रत्याशी अनीता कुमारी समेत अन्य के विरुद्ध झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 एवं भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस कॉन्फ्रेंस के फोटो-वीडियो एवं सोशल मीडिया लिंक को साक्ष्य के रूप में संलग्न किया गया है। मामले की प्रतिलिपि जिला प्रशासन, पुलिस अधीक्षक और राज्य निर्वाचन आयोग को भी भेजी गई है।