छतरपुर पुलिस ने चोरी छिनतई करने वाले चार लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल
चोरी करने के इरादे से जाली नम्बर प्लैट लगा कर पहले दुकान एवं आदमियों का रेकी करते है और मौका मिलते ही समानों का चोरी छिनतई कर भाग जाते है।
छतरपुर : छत्तरपुर थाना गेट के सामने वाहन चेकिंग के दौरान दो बाईक पर सवार चार व्यक्तियों को संदेह होने पर रोका गया एवं वाहन सबंधीत कागजात का मांग किया गया जिसमें इन लोगों के द्वारा किसी तरह का कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। बाईक के जाँच के क्रम में दोनों बाईक में दो- दो नम्बर प्लैट लगा हुआ पाया गया। पुछ ताछ में इन लोगों के द्वारा बताया गया की चोरी करने के इरादे से जाली नम्बर प्लैट लगा कर पहले दुकान एवं आदमियों का रेकी करते है और मौका मिलते ही समानों का चोरी छिनतई कर भाग जाते है। इनलोगों के द्वारा ये काम कई वर्षों से किया जा रहा है। ये लोग बिहार, झारखण्ड, उतर प्रदेश, उड़ीसा एवं अन्य राज्यों में साड़ी / कपडा बेचने के नाम पर एक माह के लिए किराये पर मकान लेकर क्षेत्र का रेकी करते है। और फिर मौका पाकर दुकानों से चोरी एवं राह चलते लोगों से छिनतई कर भाग जाते है। इसी तरह अगले माह दुसरे शहर में जाकर घटना को अंजाम देते है। गिरफ्तार उक्त अपराधियों के निशांदेही पर इनके पास से सोना, चांदी तौलने वाला दो इलेक्ट्रोनिक वेट मशीन, रिंच, लोहे का पंच बरामद किया गया। छापामारी दल में पु०अ०नि० अनील कुमार रजक छत्तरपुर थाना। सैट - 32 सशस्त्र बल छत्तरपुर थाना शामिल थे। इस दौरान सिध्दांत राव, उम्र 20 वर्ष, पिता शिवनाथ राव, करण राव, उम्र 20 वर्ष, पिता- निलकंठ राव, शांति दास, पिता- रामू दास उम्र- 31 वर्ष, मनोज दास, उम्र- 25 वर्ष, पिता- बिजु दास सभी सा०- पुरबाकोट, थाना- कोरे, जिला- जाजपुर (उडीसा) को गिरफ्तार किया गया। उक्त लोगों के पास से सोना,चांदी तौलने वाला दो इलेक्ट्रोनिक वेट मशीन, रिंच, लोहे का पंच पाया गया। इनके पास से काला रंग का एक F250 पल्सर जिसका पंजीयन सं0- JH02AB-3586 एवं OD34Q-8820 लगा हुआ। काला ब्लू रंग का एक 220 पल्सर पंजीयन सं0- JH02AB - 5638 एवं OD02AG-4212 लगा हुआ पाया गया । गिरफ्तार लोगों का अपराधिक इतिहास कुछ इस प्रकार है अपराधिक इतिहास इस प्रकार है कि छत्तरपुर थाना काण्ड सं0- 114/24 दिनांक भा०द०वि० 30.06.2024 धारा 379 2. छतरपुर थाना काण्ड सं0- 104/2024 दिनांक-22.06.2024 धारा-356/382 भा०द०वि० 3. नावाबाजार थाना कांण्ड सं0-39/24 दिनांक 25.06.2024 धारा 279 भा०द०वि० के तहत पूर्व के मामले दर्ज है।