विधि व्यवस्था संधारण को ले एसडीएम ने 15 जून तक पाकुड़ में निषेधाज्ञा किया लागू
आगामी 15 जून तक पाकुड़ में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है।

पाकुड़। अनुमंडल दंडाधिकारी साइमन मरांडी ने पाकुड़ में आगामी पर्व, त्यौहार के मद्देनजर असामाजिक एवं बाहरी तत्वों के द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने की आशंका को देख और विधि व्यवस्था भंग होने की संभावना को ले आगामी 15 जून तक पाकुड़ में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है।
इस दौरान संपूर्ण पाकुड़ जिले में किसी भी प्रकार का जुलूस, रैली, सभा, धरना, प्रदर्शन पर रोक रहेगी। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों पर धारा 223 के तहत विधि संवत कार्रवाई की जाएगी।
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