अनियमितता के मामले में क्रेशर मालिक पर तालझारी थाना में हुआ मामला दर्ज
बिना सी टी ओ के क्रेशर का संचालन करना एवं उत्खनित पत्थर से जनित धूल-कण का प्रबंधन नही करना मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है एवं अवैध है।

तालझारी//साहिबगंज अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के पत्रांक 300/गो०, राजमहल, दिनांक 28. 07.2025 (पत्र की छायाप्रति संलग्न) के द्वारा सूचित किया गया कि दिनांक 23.07.2025 को अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल की अध्यक्षता में अंचल अधिकारी, तालझारी, थाना प्रभारी, तालझारी, खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, साहेबगंज की उपस्थिति में तालझारी अंचल अन्तर्गत मौजा बेकचुरी में अवस्थित क्रेशर प्रतिष्ठान मेंसर्स मो० मुस्तकिम अंसारी स्टोन वर्क्स, प्रो०- मो० मुस्तकीम अंसारी, पिता- तजमूल अंसारी, मु०-करणपुरा, पो०+थाना-तालझारी, जिला-साहेबगंज का औचक निरीक्षण कर जाँच की गयी।
संयुक्त निरीक्षण के क्रम में विभिन्न बिन्दुओं पर ज्ञात हुई अनियमिताऐं से स्पष्ट है कि विभिन्न कमियों के साथ मुख्यतः बिना सी टी ओ के क्रषर का संचालन करना एवं उत्खनित पत्थर से जनित धूल-कण का प्रबंधन नही करना मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है एवं अवैध है। अतः प्रतिवेदित अनियमितताऐं के आलोक में संबंधित क्रेशर प्रतिष्ठान के उपर कानूनी कार्रवाई अपेक्षित है।
उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति बिना पट्टा या अनुज्ञप्ति धारण या बिना सहमति पत्र (सी टी ओ) के खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है एवं ऐसा करना खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त अधिनियम के तहत धारा 21"ए" के अंतर्गत दण्ड प्रावधानित है।
झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 04 एवं 54 एवं झारखंड मिनिरल(प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन एण्ड माइनिंग)ट ट्रांसपोर्टेशन एण्ड स्टोरेज रुल 2017 के नियम 7 एवं 9 के अंतर्गत एवं एयर (प्रिवेंशन एण्ड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन) एक्ट 1981 सेक्शन 21(5) सेक्शन 22, 37,38, 40 एवं अन्य सुसंगत धाराओं को संदर्भित किया जा सकता है। अतः निर्देश है कि उक्त संचालित जाँच/निरीक्षण प्राप्त तथ्यों के आलोक में प्रासांगिक अधिनियम/धाराओं के अन्तर्गत क्रशर संचालक एवं संलग्न पत्र में उल्लेखित व्यक्ति शाहजहाँ अंसारी, पिता-मोहम्मद कुमुबुद्वीन, ग्राम- बिशनपुर, थाना- तालझारी के विरुद्ध कांड संख्या 116/25 प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।