एफएसएसएआई लाइसेंस में गड़बड़ी, आदित्यपुर का बिग बास्केट स्टोर अस्थायी रूप से सील
गलत जिले के नाम पर जारी फूड लाइसेंस, प्रशासन ने बिग बास्केट पर की सख्त कार्रवाई

आदित्यपुर : सरायकेला-खरसावाँ जिले के आदित्यपुर स्थित बिग बास्केट स्टोर को खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के मामले में प्रशासन ने अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। यह कार्रवाई सोमवार को जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान सामने आई अनियमितताओं के बाद की गई। निरीक्षण में पाया गया कि बिग बास्केट स्टोर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वैध एफएसएसएआई फूड लाइसेंस के बिना संचालित हो रहा था। जांच के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि स्टोर के पास उपलब्ध फूड लाइसेंस इनोवेटिव रिटेल कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर तो था लेकिन उसमें जिले का नाम गलत दर्ज था। यह लाइसेंस इंस्टेंट स्कीम के तहत गलत जानकारी के आधार पर स्वतः जारी हुआ पाया गया। इन गंभीर त्रुटियों को देखते हुए प्रशासन ने स्टोर के व्यावसायिक संचालन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बिक्री पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया। हालांकि खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और सुरक्षा की निगरानी के उद्देश्य से स्टोर को केवल कार्यालयीय कार्य (नॉन-सेल्स गतिविधियों) की सीमित अनुमति दी गई है। जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जब तक स्टोर संचालक वैध और संशोधित एफएसएसएआई फूड लाइसेंस प्रस्तुत नहीं करता तब तक बिग बास्केट स्टोर का पुनः संचालन नहीं होने दिया जाएगा। प्रशासन ने खाद्य कारोबारियों को नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी भी दी है।