एनजीटी के प्रतिबंध के बावजूद रबदी नदी घाट से बालू उठाव, बिना नंबर के ट्रैक्टर से हो रहा अवैध खनन
मजदूरी के नाम पर भी नियमों की अनदेखी, सीओ ने दी चेतावनी

बरवाडीह, लातेहार : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के तहत राज्य के सभी बालू घाटों पर 15 अक्टूबर तक पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बावजूद बरवाडीह प्रखंड के केड पंचायत स्थित रबदी नदी घाट से रविवार को अवैध रूप से बालू उठाव करते हुए एक जॉन डियर ट्रैक्टर को देखा गया जो बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के घाट से बालू ले जा रहा था। ट्रैक्टर चालक से पूछे जाने पर उसने कहा कि वह मालिक के आदेश का पालन कर रहा है और यह उसका मजदूरी का काम है। चालक ने स्पष्ट किया कि उसे नियम-कानून की जानकारी नहीं है वह सिर्फ दिहाड़ी मजदूर है। इस संदर्भ में बरवाडीह अंचल अधिकारी (सीओ) मनोज कुमार ने कहा कि 10 जून से सभी बालू घाटों पर एनजीटी के आदेश प्रभावी हो गए हैं। अब यदि किसी भी घाट से बालू का अवैध तरीके से उठाव किया जाता है और वह पकड़ा जाता है तो दोषियों पर सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम जनता, वाहन चालकों और घाट संचालकों को चेतावनी दी कि सरकारी आदेश का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में न केवल वाहन जब्त होंगे बल्कि एफआईआर दर्ज कर सख्त कदम उठाए जाएंगे। रबदी नदी से बालू उठाव की घटना ने स्थानीय प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यह घटना दर्शाती है कि एनजीटी के आदेशों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है और खनन माफिया अब भी सक्रिय हैं। प्रशासन द्वारा नियमित निरीक्षण और छापेमारी की आवश्यकता है ताकि एनजीटी के पर्यावरण संरक्षण से जुड़े आदेशों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके और अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके।