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पॉक्सो एक्ट के तहत जिला जज ने 21 वर्षीय युवक को सुनाई 22 साल की सजा, शादी का झांसा देकर किया था शारीरिक शोषण

रिपोर्ट: MANISH 31 दिन पहलेअपराध

अदालत ने सभी जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

पॉक्सो एक्ट के तहत जिला जज ने 21 वर्षीय युवक को सुनाई 22 साल की सजा, शादी का झांसा देकर किया था शारीरिक शोषण

सरायकेला : जिला व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर सिंह की अदालत ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के मामले में हजारीबाग जिले के बड़का गांव निवासी आकाश गुप्ता को दोषी करार देते हुए 22 साल की कठोर कारावास और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने साफ किया कि अगर दोषी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा, भादवि की धारा 504 के तहत भी आरोपी को एक साल की सजा और ₹1,000 का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है। अदालत ने सभी जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। यह घटना साल 2021 में चांडिल अनुमंडल क्षेत्र की है। पीड़िता ने स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आकाश गुप्ता पर शादी का झांसा देकर कई महीनों तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया था। पीड़िता के अनुसार आकाश गुप्ता उसे बहला-फुसलाकर घर से भगाकर हजारीबाग ले गया और वहां किराए के मकान में रखा। इस दौरान वह लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब पीड़िता शादी की बात करती, तो उसके साथ मारपीट की जाती थी। कई महीनों बाद आरोपी के भाई आशीष गुप्ता ने पीड़िता को चांडिल में लाकर छोड़ दिया। इसके बाद पीड़िता ने अपने परिवार के साथ थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत कड़ी सजा सुनाई और आरोपी को कड़ी सजा देकर नाबालिगों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई करने का संदेश दिया।

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