ब्राउन शुगर मामले में 7 वर्ष की सजा, आदित्यपुर कांड में अदालत का कड़ा फैसला
101 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा गया आरोपी दोषी करार, 20 हजार जुर्माना भी

सरायकेला : आदित्यपुर थाना कांड संख्या 223/2021 में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में अदालत ने दोषी को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 9 जुलाई 2021 का है जब गश्ती के दौरान लवेला होटल के पास एक संदिग्ध युवक को पकड़कर तलाशी ली गई थी। तलाशी के दौरान उसके पैंट की जेब से 101 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुई थी। आरोपी की पहचान मो. समीम (34 वर्ष) के रूप में हुई थी जिसे मौके से गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट की धारा 17/21(बी)/25 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों, गवाहों के बयान और जब्त मादक पदार्थ की जांच रिपोर्ट के आधार पर सरायकेला न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को धारा 21(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने सात वर्ष का कठोर कारावास और 20,000 रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में अपर लोक अभियोजक राजीव रंजन सिंह ने प्रभावी पैरवी की।