ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन लागू, फेसबुक-इंस्टाग्राम सहित 10 प्लेटफॉर्म ब्लॉक
बच्चों की सुरक्षा को मिली नई ढाल, नियम तोड़ने पर कंपनियों पर लगेगा 295 करोड़ तक का जुर्माना

ऑस्ट्रेलिया में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर बुधवार से औपचारिक रूप से प्रतिबंध लागू हो गया है। नए कानून के तहत फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, थ्रेड्स, टिकटॉक और एक्स सहित 10 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्लॉक कर दिए गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस कानून को बचपन को सुरक्षित करने वाला ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए राज्यों और स्थानीय नेताओं का आभार जताया था।
प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि सोशल मीडिया बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहार और विकास पर गंभीर प्रभाव डाल रहा था इसलिए यह रोक आवश्यक हो गई थी। उन्होंने कहा कि आज का दिन उस बदलाव की शुरुआत है जब परिवार टेक कंपनियों से अपना अधिकार वापस ले रहे हैं और बच्चों को सुरक्षित भविष्य दे रहे हैं।
नवंबर 2024 में फेडरल संसद से पारित कानून के तहत सोशल मीडिया कंपनियों पर यह जिम्मेदारी होगी कि वे 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट बनाने से रोकने के लिए प्रभावी तकनीकी उपाय अपनाएँ। बच्चों या उनके अभिभावकों पर किसी प्रकार की सजा नहीं होगी बल्कि नियम तोड़ने पर प्लेटफॉर्म को 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब 295 करोड़ रुपये) तक का भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।
सरकार ने इस कानून को लागू करने से पहले विस्तृत अध्ययन कराया ताकि इसके प्रभाव, व्यवहारिकता और कार्यप्रणाली को बेहतर तरीके से समझा जा सके। दुनिया भर में बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच ऑस्ट्रेलिया का यह कदम वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। इस निर्णय के बाद न्यूजीलैंड और नीदरलैंड ने भी इसी तरह के कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम बच्चों को साइबरबुलिंग, गलत कंटेंट और मानसिक दबाव से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मॉडल साबित होगा।