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शादी समारोह में ठेकेदार का शस्त्र प्रदर्शन पड़ा भारी, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होते ही प्रशासन सख्त

रिपोर्ट: MANISH 1 घंटे पहलेझारखण्ड

लाइसेंसी पिस्टल लहराना बना कानूनी संकट, आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी

शादी समारोह में ठेकेदार का शस्त्र प्रदर्शन पड़ा भारी, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होते ही प्रशासन सख्त

आदित्यपुर : थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान लाइसेंसी हथियार के प्रदर्शन का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के ठेकेदार कृष्ण गोपाल पिंटू पर विवाह समारोह में पिस्टल लहराने और कथित रूप से हर्ष फायरिंग करने का आरोप लगा है। जानकारी के अनुसार ठेकेदार शादी समारोह में शामिल होने पहुंचा था जहां उसने दुल्हन के साथ लाइसेंसी पिस्टल के साथ फोटो खिंचवाई। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। आरोप है कि उसने समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग भी की हालांकि इसका वीडियो अब तक सामने नहीं आया है। प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। सरायकेला उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह ने स्पष्ट कहा कि सार्वजनिक स्थलों, विवाह समारोहों या किसी भी सामाजिक आयोजन में लाइसेंसी हथियार का प्रदर्शन करना आर्म्स एक्ट का सीधा उल्लंघन है। नियमों के अनुसार लाइसेंसी हथियार केवल आत्मरक्षा के लिए रखा जा सकता है। सार्वजनिक प्रदर्शन, भय पैदा करने, दबंगई दिखाने या हर्ष फायरिंग के लिए इसका उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। ऐसा पाए जाने पर लाइसेंस रद्द करने के साथ-साथ आर्म्स एक्ट की धारा के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उपायुक्त ने कहा कि हथियार आत्मरक्षा के लिए दिए जाते हैं प्रदर्शन या दबंगई के लिए नहीं। वायरल फोटो के आधार पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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