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चाची की हत्या के दोषी को सश्रम आजीवन कारावास, 15,000 रुपये जुर्माना

रिपोर्ट: VBN News Desk4 दिन पहलेअपराध

लोहे के सबल से हमला, मौके पर खून से लथपथ मिला था आरोपी

चाची की हत्या के दोषी को सश्रम आजीवन कारावास, 15,000 रुपये जुर्माना

सरायकेला : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने चाची की हत्या के मामले में अभियुक्त शिव दोंगो उर्फ कांदरू दोंगो को भादवि की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास और 15,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत ने धारा 307 के तहत 7 साल सश्रम कारावास और 3,000 रुपये जुर्माना, धारा 341 के तहत 1 महीने का साधारण कारावास तथा धारा 448 के तहत 3 महीने का साधारण कारावास भी सुनाया है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि अभियुक्त से प्राप्त जुर्माना मृतका के पति विश्वनाथ दोंगो या उनके कानूनी आश्रित को दिया जाए। यह घटना 13 फरवरी 2023 को सरायकेला थाना अंतर्गत पाटाहेसल गांव में हुई थी। मृतका के पुत्र रामचंद्र दोंगो की शिकायत पर सरायकेला थाना कांड संख्या 17/2023 दर्ज हुआ। शिकायत के अनुसार सुबह करीब 5 बजे शिव दोंगो बिना बताए उनके घर में घुसा और लोहे के सबल से उसकी मां जिंगी दोंगो, पिता विश्वनाथ दोंगो और उस पर हमला करने की कोशिश की। रामचंद्र किसी तरह भागकर गांववालों को लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसके माता-पिता गंभीर रूप से घायल थे और शिव दोंगो खून से सना सबल लिए बैठा था। वह किसी को भी अंदर आने से रोक रहा था। पुलिस को सूचना देने के बाद घायलों को सदर अस्पताल लाया गया जहां चिकित्सकों ने जिंगी दोंगो को मृत घोषित कर दिया।

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