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सरायकेला-खरसावां जिले में बाल श्रमिक उन्मूलन हेतु जिला स्तरीय बैठक, धावा दल गठित

रिपोर्ट: MANISH 10 घंटे पहलेझारखण्ड

धावा दल होटल, गैरेज, दुकान व प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर 14 वर्ष से कम उम्र के कार्यरत बच्चों की पहचान करेंगे।

सरायकेला-खरसावां जिले में बाल श्रमिक उन्मूलन हेतु जिला स्तरीय बैठक, धावा दल गठित

सरायकेला-खरसावां : जिला में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अपर उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बाल श्रम को जड़ से समाप्त करने हेतु जिला, अनुमंडल और अंचल स्तर पर विशेष धावा दल गठित करने का निर्णय लिया गया। अपर उपायुक्त ने बताया कि जिला स्तर पर स्वयं उनके नेतृत्व में अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी एवं अंचल स्तर पर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में ये धावा दल कार्य करेंगे। प्रत्येक धावा दल में संबंधित थाना प्रभारी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ) को भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। धावा दल होटल, गैरेज, दुकान व प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर 14 वर्ष से कम उम्र के कार्यरत बच्चों की पहचान करेंगे। बाल श्रमिक पाए जाने पर उन्हें तुरंत मुक्त कराया जाएगा और पुनर्वास की प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही संबंधित नियोजकों पर बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिसमें 20,000 रुपये से 50,000 रुपये तक जुर्माना या 6 माह से 2 वर्ष तक का सश्रम कारावास अथवा दोनों की सजा का प्रावधान है। मुक्त कराए गए बच्चों का नामांकन आवासीय विद्यालयों में सुनिश्चित किया जाएगा और उनके परिवारों को सरकारी योजनाओं जैसे कि आवास, पेंशन, मनरेगा आदि से जोड़ा जाएगा ताकि बच्चे दोबारा बाल श्रम के दलदल में न फँसे। अपर उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करें और हर महीने जिला मुख्यालय को प्रतिवेदन सौंपें ताकि सरायकेला जिले को पूर्णतः बाल श्रम मुक्त बनाया जा सके।

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