गोल्डन आवर में घायल की मदद करें, बनें गुड सेमेरिटन, सरकार देगी ₹2 हजार तक का इनाम
झारखंड गजट 23 सितंबर 2022 के प्रावधानों के अनुसार नेक नीयत से मदद करने वाले व्यक्ति को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है।

लातेहार। उपायुक्त संदीप कुमार ने जिलेवासियों से सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की तत्काल मदद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के बाद का पहला एक घंटा ‘गोल्डन आवर’ होता है, जिसमें समय पर उपचार मिलने से घायल की जान बचाई जा सकती है।उपायुक्त ने बताया कि सड़क दुर्घटना में बिना किसी स्वार्थ के घायल व्यक्ति को अस्पताल या सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने वाले मददगार को ‘गुड सेमेरिटन’ कहा जाता है।
झारखंड गजट 23 सितंबर 2022 के प्रावधानों के अनुसार नेक नीयत से मदद करने वाले व्यक्ति को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है।मददगार को अनावश्यक रूप से अस्पताल में रोकने या पुलिस पूछताछ के लिए बाध्य करने का प्रावधान नहीं है। अपनी पहचान गोपनीय रखने की सुविधा भी उपलब्ध है।
विशेष परिस्थिति में पुलिस या न्यायालय की जांच में गवाही के लिए बुलाए जाने पर प्रतिदिन ₹1,000 मानदेय/यात्रा भत्ता दिए जाने का प्रावधान है।उपायुक्त ने बताया कि झारखंड गुड सेमेरिटन पॉलिसी 2020 के तहत घायल की मदद करने वाले व्यक्ति को ₹2,000 की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति प्रमाण पत्र देने का प्रावधान है।
एक से अधिक मददगार होने पर राशि निर्धारित नियम के अनुसार समान रूप से बांटी जाती है।उन्होंने नागरिकों से भय या झिझक के बिना दुर्घटना में घायलों की मदद कर जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने की अपील की।