पलामू उपायुक्त ने भाजपा नेता ज्योति पांडेय के आग्नेयास्त्र के लाइसेंस को किया रद्द
एनपी बोर राइफल को शहर थाना के मालखाना में जमा करने का दिया निर्देश

मेदिनीनगर (पलामू) : पलामू के उपायुक्त रहे शशि रंजन ने भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्योति पांडेय का आग्नेयास्त्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक के पत्रांक 1355 गोपनीय, दिनांक 23 मार्च 2025 के आधार पर उक्त कार्रवाई की है। उपायुक्त ने ज्ञापांक 352/ शस्त्र, दिनांक 23. मई 2025 के तहत जारी पत्र में कहा है कि सदर अंचल कार्यालय में उच्च वर्गीय लिपिक चंदन कुमार ने शहर थाना में कांदू मोहल्ला निवासी रासबिहारी पांडेय के पुत्र ज्योति पांडे के विरुद्ध शहर थाना में प्राथमिक दर्ज कराई थी। प्राथमिक अभियुक्त ज्योति पांडेय व अज्ञात के विरुद्ध दर्ज प्राथमिक का अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त ज्योति पांडेय के विरुद्ध उच्च वर्गीय लिपिक चंदन कुमार के आरोप को सत्य पाया गया। कहा है कि पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी ज्योति पांडेय का आचरण भारतीय शस्त्र अनुज्ञप्ति अधिनियम 1959 के नियम व शर्तों के विपरीत है। इससे शस्त्र अनुज्ञप्ति का नियम व शर्त का उल्लंघन होता है। ऐसी स्थिति में ज्योति पांडेय का निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या 533/ 3354/ 2010 को भारतीय शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3) (बी) के तहत तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। उन्होंने पत्र की प्रतिलिपि ज्योति पांडेय को प्रेषित करते हुए निर्देश दिया है कि शस्त्र अनुज्ञप्ति पर आधारित एनपी बोर राइफल शस्त्र संख्या 08411815 को मेदिनीनगर शहर थाना के मालखाना में जमा करे। तत्कालीन उपायुक्त ने शहर थाना प्रभारी को भी पत्र भेजकर सूचित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि अनुज्ञप्तिधारी के शस्त्र को जमा करते हुए की गई कार्रवाई की सूचना पुलिस अधीक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराएं। उन्होंने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को भी सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित किया है।