आदित्यपुर के सूरज सिंह मुंडा हत्याकांड में न्याय, मुख्य अभियुक्त आशीष दास को आजीवन कारावास
साक्ष्यों ने दिलाई सज़ा, कोर्ट ने 10 हजार रुपये जुर्माने सहित दी कठोर सजा

आदित्यपुर : सरायकेला-खरसावाँ जिले के चर्चित आदित्यपुर थाना कांड संख्या 178/2022 में बुधवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। गुमटी बस्ती निवासी गीता देवी के आवेदन पर दर्ज इस मामले में उनके पुत्र सूरज सिंह मुंडा की 14 अगस्त 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले का अनुसंधान तत्कालीन एसआई मकसूद अहमद द्वारा किया गया था। विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम, सरायकेला-खरसावाँ ने मुख्य अभियुक्त आशीष दास उर्फ आमु दास (20 वर्ष) को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को धारा 302/120बी/34 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस महत्वपूर्ण मामले की पैरवी सदर कोर्ट, सरायकेला के अपर लोक अभियोजक कपिल देव सामड़ ने की। फैसले से पीड़ित परिवार ने न्याय पर संतोष जताया है।