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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी कृष्णा अधिकारी को 25 साल सश्रम कारावास, 10 हजार जुर्माना

रिपोर्ट: MANISH 1 दिन पहलेअपराध

पोक्सो अदालत का कड़ा फैसला, जुर्माना नहीं देने पर 3 महीने अतिरिक्त जेल, पीड़िता को मेला दिखाने के बहाने किया था शोषण

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी कृष्णा अधिकारी को 25 साल सश्रम कारावास, 10 हजार जुर्माना

सरायकेला : व्यवहार न्यायालय के स्पेशल पोक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक संवेदनशील मामले में कृष्णा अधिकारी को 25 वर्ष की सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जुर्माना नहीं देने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त 3 महीने की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह मामला 21 फरवरी 2023 का है जब 17 वर्षीय पीड़िता को आरोपी कृष्णा अधिकारी घूमाने के बहाने घर से ले गया था। परिजनों को पीड़िता की अनुपस्थिति पर शक हुआ और देर रात तक खोजबीन शुरू की गई। करीब रात 2 बजे जब पीड़िता अकेले घर लौटी तो उसने परिजनों को आपबीती सुनाई। पीड़िता ने बताया कि कृष्णा अधिकारी ने मेला दिखाने के बहाने उसे बहला-फुसलाकर जबरन शारीरिक शोषण किया। अभियुक्त पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले का निवासी है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने तमाम सबूतों और पीड़िता के बयान को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और यह कठोर सजा सुनाई। पोक्सो अदालत के इस निर्णय को दुष्कर्म पीड़िताओं को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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