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मेहुल चोकसी को बेल्जियम सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका, भारत प्रत्यर्पण की राह पूरी तरह साफ

रिपोर्ट: VBN News Desk1 घंटे पहलेविदेश

बेल्जियम सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मेहुल चोकसी की अपील, भारत प्रत्यर्पण का रास्ता पूरी तरह साफ

मेहुल चोकसी को बेल्जियम सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका, भारत प्रत्यर्पण की राह पूरी तरह साफ

रांची : भगोड़े हीरा कारोबारी और पंजाब नेशनल बैंक के 13,000 करोड़ रुपये के विशाल घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी को बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कानूनी झटका लगा है। देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था कोर्ट ऑफ कैसशन ने चोकसी की वह अंतिम अपील खारिज कर दी जिसमें उसने अपने भारत प्रत्यर्पण को चुनौती दी थी। इस फैसले के बाद भारत की जांच एजेंसियों की उम्मीदें बेहद मजबूत हो गई हैं कि चोकसी को जल्द ही भारत लाया जा सकेगा।

बेल्जियम न्यायालय के अधिकारी हेनरी वेंडरलिंडन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने एंटवर्प की कोर्ट ऑफ अपील के फैसले को सही ठहराया है जिसमें भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को वैध और लागू करने योग्य माना गया था। इससे पहले 29 नवंबर 2024 को प्री-ट्रायल चैम्बर ने भी भारत की ओर से जारी गिरफ्तारी वारंट (2018 और 2021) को न्यायोचित ठहराया था।

प्रत्यर्पण की प्रक्रिया के दौरान भारत ने बेल्जियम कोर्ट को मुंबई की आर्थर रोड जेल की सुविधाओं की विस्तृत जानकारी, तस्वीरें और सभी मानवीय सुरक्षा मानकों का आश्वासन दिया था। चोकसी ने अपने बचाव में दावा किया था कि भारत में उसे राजनीतिक प्रताड़ना का खतरा है, लेकिन अदालत ने इसे प्रमाणहीन बताते हुए खारिज कर दिया।

कानूनी रूप से अंतिम बाधा हटने के बाद उम्मीद है कि भारत सरकार और जांच एजेंसियाँ अब चोकसी की वापसी की औपचारिकताएँ तेजी से पूरी करेंगी। यह फैसला भारत के लिए वित्तीय धोखाधड़ी के सबसे बड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है।

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