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नेपाल में आयातित सामान पर MRP लेबल अनिवार्य, कस्टम क्लियरेंस ठप, सीमा पर अटके सैकड़ों कंटेनर

रिपोर्ट: basant raj rijal3 घंटे पहलेविदेश

सीमा पर फंसे 1000 से अधिक कंटेनर, बिना MRP वाले माल पर सरकार सख्त

नेपाल में आयातित सामान पर MRP लेबल अनिवार्य, कस्टम क्लियरेंस ठप, सीमा पर अटके सैकड़ों कंटेनर

काठमांडू : नेपाल सरकार द्वारा 30 अप्रैल से विदेशों से आयात होने वाले सभी तैयार सामानों पर अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) लेबल अनिवार्य किए जाने के बाद देश के प्रमुख कस्टम नाकों पर कस्टम क्लियरेंस लगभग ठप हो गया है। इस फैसले से 1000 से अधिक मालवाहक वाहन और सैकड़ों कंटेनर सीमा पर अटक गए हैं। सरकार ने 1 अप्रैल को सूचना जारी कर स्पष्ट किया था कि देश में उत्पादित और आयातित सभी तैयार वस्तुओं पर नेपाली या अंग्रेजी भाषा में MRP अंकित करना अनिवार्य होगा। 30 अप्रैल की मध्यरात्रि से बिना एमआरपी वाले किसी भी सामान का कस्टम क्लियरेंस नहीं किया जा रहा है। उपभोक्ता संरक्षण कानून की धारा 6(3) के तहत आयातित वस्तुओं पर मूल्य के साथ वजन, उत्पादन तिथि, बैच नंबर, उपभोग की अंतिम तिथि, वारंटी-गारंटी, संभावित जोखिम और स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी जैसी जानकारियां भी देना जरूरी है। नियमों के उल्लंघन पर 3 लाख नेपाली रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। वीरगंज, भैरहवा, विराटनगर, रसुवा, नेपालगंज और कांकड़भिट्टा जैसे प्रमुख कस्टम नाकों पर बिना MRP वाले सामान का क्लियरेंस पूरी तरह रोक दिया गया है। केवल फल, हरी सब्जियां, औद्योगिक कच्चा माल और जरूरी मशीनरी जैसी आवश्यक वस्तुओं का क्लियरेंस जारी है। व्यवसायियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि नियम लागू करने से पहले स्पष्ट कार्यविधि तय होनी चाहिए थी। वहीं सरकार का कहना है कि यह नीति उपभोक्ताओं को ठगी से बचाने और बाजार मूल्य नियंत्रण के लिए जरूरी है।

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