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नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने सीमा शुल्क फैसले पर लगाई रोक, भारत से आने वाले सामान पर राहत

रिपोर्ट: basant raj rijal1 घंटे पहलेविदेश

100 रुपये से अधिक के सामान पर कस्टम शुल्क वसूली पर अंतरिम रोक, सीमावर्ती क्षेत्रों में खुशी

नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने सीमा शुल्क फैसले पर लगाई रोक, भारत से आने वाले सामान पर राहत

काठमांडू : नेपाल-भारत सीमा नाकों पर दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगाए जा रहे कस्टम शुल्क के मामले में नेपाल के उच्चतम न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सरकार की व्यवस्था पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयाल और टेक प्रसाद ढुंगाना की संयुक्त पीठ ने 100 रुपये से अधिक मूल्य के सामान पर भंसार (कस्टम) शुल्क लगाने संबंधी वित्त मंत्रालय के निर्णय पर अंतरिम आदेश जारी किया है। दरअसल नेपाल सरकार ने हाल ही में भारत से 100 रुपये से अधिक मूल्य के दैनिक उपभोग के सामान लाने पर कस्टम शुल्क अनिवार्य कर दिया था। इसके बाद तराई-मधेश क्षेत्र के सीमा नाकों पर सख्ती बढ़ा दी गई थी। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा था कि यह नेपाल-भारत व्यापार संधि की भावना के खिलाफ है और आम लोगों की परेशानी बढ़ाने वाला कदम है। इस मामले में अधिवक्ता अमितेश पण्डित समेत अन्य लोगों ने उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी। 27 अप्रैल को हुई प्रारंभिक सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार से जवाब मांगा था। सरकार की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को अदालत ने प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कस्टम विभाग को आदेश जारी कर इस व्यवस्था पर रोक लगाने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद सीमा नाकों पर निगरानी और कड़ाई बढ़ाई गई थी। इस दौरान सुरक्षाकर्मियों द्वारा सामान जब्त किए जाने के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद व्यापक विरोध शुरू हो गया था। अब अदालत के फैसले के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों और छोटे व्यापारियों ने राहत की सांस ली है।

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