पलामू पुलिस ने गोलीबारी की अफवाहों को बताया निराधार, शांति बहाल, निषेधाज्ञा लागू
मोहर्रम जुलूस के दौरान फैलाई गई अफवाह के कारण दो पक्षों में हुई झड़प, दोनों पक्ष से दो-दो लोग हुए जख्मी : पुलिस अधीक्षक

मेदिनीनगर : पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र अंतर्गत पाल्हे गांव में गोलीबारी और लोगों की मौत से जुड़ी अफवाहों को पुलिस अधीक्षक रिष्मा रमेशन ने पूरी तरह निराधार बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से फैलाई जा रही इस तरह की झूठी खबरों का पलामू पुलिस खंडन करती है। उन्होंने कहा कि अफवाहों के कारण गांव में दोनों पक्षों के दो-दो लोगों के बीच मामूली झड़प हुई थी जिसमें वे जख्मी हो गए। पुलिस की तत्परता से घायलों का इलाज कराया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटनास्थल पर पूरी तरह शांति स्थापित कर दी गई है। वहीं सदर अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों तथा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के आवेदन के आधार पर 70 नामजद एवं लगभग 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ कुल तीन प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। संबंधित प्राथमिकी क्रमशः 119/2025, 120/2025 और 121/2025 के तहत पंजीकृत की गई हैं। इन मामलों में पुलिस अग्रेतर कानूनी कार्रवाई कर रही है। घटनास्थल पर वर्तमान में अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक और जिले के वरीय प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी कैंप कर रहे हैं ताकि कानून व्यवस्था पूरी तरह कायम रहे। पुलिस अधीक्षक ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और आपसी सौहार्द व भाईचारा बनाए रखें।