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31 साल पुराने मामले में पप्पू यादव को जमानत, दूसरे केस में रिमांड के कारण जेल से रिहाई टली

रिपोर्ट: VBN News Desk5 घंटे पहलेबिहार

एमपी-एमएलए कोर्ट से राहत, लेकिन बेऊर जेल में ही रहेंगे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव

31 साल पुराने मामले में पप्पू यादव को जमानत, दूसरे केस में रिमांड के कारण जेल से रिहाई टली

पटना : बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को 31 वर्ष पुराने एक मामले में मंगलवार को एमपी-एमएलए अदालत से जमानत मिल गई। हालांकि एक अन्य मामले में रिमांड पर लिए जाने के कारण उनकी तत्काल रिहाई नहीं हो सकी और वे फिलहाल बेऊर जेल में ही रहेंगे। पप्पू यादव पिछले तीन दिनों से न्यायिक हिरासत में बंद हैं। जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए मंगलवार दोपहर करीब 12:30 बजे पप्पू यादव को बेऊर जेल से एमपी-एमएलए अदालत लाया गया। दोपहर करीब दो बजे सुनवाई शुरू हुई, जहां वे व्हीलचेयर पर बैठे नजर आए। अदालत में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-1 के समक्ष सुनवाई के बाद उन्हें 1995 के पुराने मामले में जमानत दे दी गई। उल्लेखनीय है कि पप्पू यादव को शुक्रवार की आधी रात पटना के मंदिरी इलाके से गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी 31 साल पुराने उस मामले में हुई थी जिसमें उन पर मकान पर अवैध कब्जा करने और जालसाजी के आरोप लगाए गए हैं। सोमवार को जमानत याचिका दाखिल होनी थी लेकिन अदालत को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सभी न्यायिक कार्य स्थगित कर दिए गए थे जिससे सुनवाई टल गई थी। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और समर्थकों के बीच धक्का-मुक्की और तीखी बहस भी हुई थी। इस घटना को लेकर पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना में एक अलग मामला दर्ज किया गया है जिसकी सुनवाई बुधवार को होनी है। इसी मामले में पप्पू यादव फिलहाल रिमांड पर रहेंगे जिससे उनकी जेल से रिहाई अभी संभव नहीं हो सकी है।

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