18 मार्च तक चुनाव खर्च का ब्योरा जमा करने का निर्देश, जनप्रतिनिधियों को दी गई जानकारी
वार्ड-17 पार्षद नीतू शर्मा बोलीं: नियमों का पालन करेंगे सभी प्रतिनिधि

सरायकेला : जिला परिषद कार्यालय परिसर स्थित बहुउद्देश्यीय भवन में शनिवार को एक बैठक आयोजित कर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों और चुनाव प्रत्याशियों को चुनाव में हुए खर्च के आय-व्यय का लेखा-जोखा जमा करने संबंधी दिशा-निर्देश दिए गए। यह जानकारी जिला सहकारिता पदाधिकारी जगमणि टोपनो ने दी। बैठक में कपाली नगर परिषद, सरायकेला नगर पंचायत तथा आदित्यपुर नगर निगम के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों और चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को बताया गया कि आगामी 18 मार्च 2026 (बुधवार) को चुनाव खर्च से संबंधित पूरा लेखा-जोखा जमा करना अनिवार्य है। इसके लिए समय सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस मौके पर आदित्यपुर नगर निगम वार्ड-17 की पार्षद नीतू शर्मा ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशी और प्रतिनिधि तय समय के भीतर अपने खर्च का विवरण जमा करेंगे ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे। वहीं जिला सहकारिता पदाधिकारी जगमणि टोपनो ने बताया कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी प्रत्याशियों को अपने चुनाव खर्च का विवरण जमा करना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के भीतर विवरण नहीं देने पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकती है।