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दुष्कर्म के दोषी को 16 वर्ष सश्रम कारावास

रिपोर्ट: VBN News Desk100 दिन पहलेझारखण्ड

जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

दुष्कर्म के दोषी को 16 वर्ष सश्रम कारावास

कोडरमा। बिरहोर महिला के साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को आरोपी संजय बिरहोर (40 ) को आईपीसी की धारा 376 (2)(एन) का दोषी पाते हुए 16 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

भुक्तभोगी महिला ने थाना को दिए आवेदन में कहा था कि गत दो फरवरी 2024 को समय करीब 10 बजे वह अपने गांव के दो अन्य महिलाओं के साथ चंदन चूल्हा जंगल में लकड़ी लाने एवं बकरी चराने गई थी। समय करीब 12 बजे दिन में जब हमलोग घर वापस आ रहे थे तब वह उन दोनों महिलाओं के पीछे आ रही थी।

इसी दौरान कोई मेरे पीछे से आकर मेरा मुंह दबा दिया। जब पीछे देखी तो मेरे ही गांव का संजय विरहोर मेरा मुंह दबाकर पकड़े हुए हैं। मैं चिल्लाने की कोशिश की पर चिल्ला नहीं पाई और ना ही खुद को उससे छुड़ा पाई। संजय बिरहोर मुझे घसीट कर जंगल में एक पेड़ के पास ले गया और रस्सी से मुझे पेड़ में बांध दिया और जबरदस्ती मेरे साथ बलात्कार किया।

संध्या किसी तरह छुड़ाकर भाग कर गांव आई। गांव के लोगों को बताई। गांव के लोगों द्वारा संजय को खोजबीन किया गया और रात्रि करीब 9 बजे संजय बिरहोर को पकड़ कर ग्रामीण महिलाओं द्वारा बंद कर रखा गया और पुलिस को सौंपा गया।

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