सरायकेला बीडीओ ने कार्यालय सील होने की खबर को बताया भ्रामक
यस्मिता सिंह ने बताया कि न्यायालय द्वारा जारी आदेश के तहत लाभुक को 29 अप्रैल तक भुगतान किया जाना है। इस आदेश के संबंध में कार्यालय परिसर में नोटिस चिपकाया गया है जिसे कुछ मीडिया संस्थानों ने गलत तरीके से प्रस्तुत किया।

सरायकेला : प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) यस्मिता सिंह ने प्रखंड कार्यालय को सील किए जाने की खबर को पूरी तरह भ्रामक और असत्य बताया है। उन्होंने बुधवार शाम स्थानीय मीडिया को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि न्यायालय से केवल लाभुक को बकाया राशि भुगतान करने का नोटिस प्राप्त हुआ है न कि कार्यालय सील करने का आदेश। यस्मिता सिंह ने बताया कि न्यायालय द्वारा जारी आदेश के तहत लाभुक को 29 अप्रैल तक भुगतान किया जाना है। इस आदेश के संबंध में कार्यालय परिसर में नोटिस चिपकाया गया है जिसे कुछ मीडिया संस्थानों ने गलत तरीके से प्रस्तुत किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रखंड कार्यालय पूरी तरह से सामान्य रूप से कार्यरत है और न्यायालय के आदेशों का हर हाल में पालन किया जाएगा। उन्होंने मीडिया से भ्रामक खबरें न फैलाने की अपील की और कहा कि बिना सत्यापन के इस तरह की खबरें प्रसारित करना प्रशासनिक व्यवस्था में अव्यवस्था पैदा कर सकता है। गौरतलब है कि मनरेगा मजदूर चांदमुनि मुंडारी को 73,278 रुपये बकाया मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने के कारण न्यायालय ने प्रखंड कार्यालय को नोटिस जारी किया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में प्रखंड कार्यालय को सील किए जाने की खबर आई थी जिसे बीडीओ ने पूरी तरह असत्य करार दिया। अब देखना होगा कि क्या 29 अप्रैल तक बकाया राशि का भुगतान किया जाता है या फिर इस मामले में कोई और नया मोड़ आता है।