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एसटी/एससी मामले में सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश अग्रवाल बरी

रिपोर्ट: कार्तिक कुमार6 घंटे पहलेझारखण्ड

एडीजे-1 की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में सुनाया फैसला, बचाव पक्ष ने जताई संतुष्टि

एसटी/एससी मामले में सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश अग्रवाल बरी

पाकुड़। एडीजे-1 की अदालत ने गुरुवार को एसटी/एससी केस संख्या 9/23 में सुनवाई पूरी होने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश अग्रवाल को आरोपों से बरी कर दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, तत्कालीन जिला पशुपालन पदाधिकारी कमलेश्वर कुमार भारती ने जनवरी 2023 में सुरेश अग्रवाल के विरुद्ध एसटी/एससी थाना कांड संख्या 3/23 दर्ज कराया था। शिकायत में सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, रंगदारी मांगने तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करने का आरोप लगाया गया था।

मामले की विस्तृत सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडीजे-1 की अदालत ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए सुरेश अग्रवाल को आरोपों से मुक्त कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार यादव ने पैरवी की।

फैसले के बाद सुरेश अग्रवाल ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास था और उन्हें भरोसा था कि सत्य की जीत होगी। उन्होंने अदालत के निर्णय का स्वागत करते हुए न्याय मिलने पर संतोष व्यक्त किया।

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