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संपत्ति विवाद में बड़े भाई की हत्या के मामले में दोषी को सश्रम आजीवन कारावास

रिपोर्ट: VBN News Desk7 दिन पहलेअपराध

न्यायालय ने भादवि की धारा 302 के तहत दोषी को 20,000 रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।

संपत्ति विवाद में बड़े भाई की हत्या के मामले में दोषी को सश्रम आजीवन कारावास

सरायकेला : संपत्ति के लिए अपने ही बड़े भाई की हत्या करने के एक जघन्य मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने अभियुक्त गुरु मुंडा को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने भादवि की धारा 302 के तहत दोषी को 20,000 रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यह मामला कांड्रा थाना क्षेत्र के हातनादा गांव के जाराटोला का है जहाँ 7 अक्टूबर 2019 को दिन के लगभग 3:00 बजे यह हत्या हुई थी। मृतक बागुन मुंडा की पत्नी कुनी देवी द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, घटना के समय वह अपने बच्चों के साथ घर के भीतर थी जबकि उसका पति आंगन में मौजूद था। इसी दौरान देवर गुरु मुंडा हाथ में दावली (धारदार हथियार) लेकर आया और पीछे से बागुन मुंडा पर एक के बाद एक कई बार वार कर दिए जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। प्राथमिकी में यह भी उल्लेख है कि दोनों भाइयों के बीच संपत्ति का बंटवारा हो चुका था। बागुन मुंडा ने अपने खर्चे से गांव में एक पक्का मकान बनवाया था जिसमें गुरु मुंडा जबरन हिस्सा मांग रहा था। इसी विवाद के चलते उसने यह घातक हमला किया। लंबी सुनवाई और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए कड़ी सजा सुनाई है।

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