गम्हरिया थाना क्षेत्र के दुष्कर्म मामले में दोषियों को 20 वर्ष की सजा, 20,000 रुपये का जुर्माना
इस मामले में अपर लोक अभियोजक कपिल देव सामड ने न्यायालय में सरकार की ओर से पैरवी की।

गम्हरिया : सरायकेला-खरसावां जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 में दर्ज दुष्कर्म के एक मामले में दोषियों को न्यायालय ने कठोर सजा सुनाई है। मामला गम्हरिया थाना कांड संख्या 78/2019 से जुड़ा है, जो 10 अगस्त 2019 को भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी के तहत दर्ज किया गया था। पीड़िता सुचिता नायक, उम्र लगभग 20 वर्ष, पिता कालीपदो नायक, ग्राम मुर्गाघुटु, थाना गम्हरिया की लिखित शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था। प्राथमिकी के अनुसार आरोपियों संजीत नायक उर्फ संजु और अरुण नायक, दोनों निवासी शिवपुर, थाना कांड्रा, ने सुनसान रास्ते में अकेली पाकर पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया था। तत्कालीन गम्हरिया थाना प्रभारी द्वारा मामला दर्ज किया गया और कांड की जांच तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक नारायण मिश्रा ने की थी। इस मामले में सुनवाई के दौरान पीड़िता के बयान, चश्मदीद गवाहों की गवाही और अन्य सबूतों के आधार पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, सरायकेला ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(डी) के अंतर्गत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में अपर लोक अभियोजक कपिल देव सामड ने न्यायालय में सरकार की ओर से पैरवी की। अदालत का यह फैसला महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था की दिशा में एक सशक्त संदेश माना जा रहा है।