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राजनगर थाना क्षेत्र की नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी विशाल महतो को 25 साल की सजा

रिपोर्ट: MANISH 6 घंटे पहलेअपराध

इस गंभीर मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजीव रंजन सिंह ने प्रभावी रूप से पैरवी की।

राजनगर थाना क्षेत्र की नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी विशाल महतो को 25 साल की सजा

सरायकेला : राजनगर थाना अंतर्गत कांड संख्या 39/23, दिनांक 17 जुलाई 2023 के तहत दर्ज एक गंभीर यौन अपराध मामले में सरायकेला-खरसावां जिले की अदालत ने दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। मामला एक नाबालिग पीड़िता द्वारा ग्राम गेंगरूली निवासी विशाल महतो और अन्य के खिलाफ दर्ज किया गया था जिसमें प्रेमजाल में फंसा कर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और गर्भवती होने के बाद उसे न अपनाने का आरोप था। इस कांड के आलोक में वादिनी ने कोर्ट परिवाद संख्या-03/2023 के तहत शिकायत की थी जिस पर तत्कालीन राजनगर थाना प्रभारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले का अनुसंधान तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक रौशन कच्छप ने किया। जांच के दौरान पीड़िता के बयान, गवाहों के साक्ष्य और डीएनए प्रोफाइलिंग जैसे वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर अभियुक्त विशाल महतो को दोषी पाया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरायकेला-खरसावां ने दोषी विशाल महतो को पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 25 वर्ष के कठोर कारावास और ₹ 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के तहत 1 वर्ष के साधारण कारावास और 1,000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। इस गंभीर मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजीव रंजन सिंह ने प्रभावी रूप से पैरवी की। न्यायालय के इस फैसले को यौन अपराधों के विरुद्ध एक सशक्त संदेश माना जा रहा है।

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