सीआईएसएफ जवान ने ट्रैफिक इंचार्ज समाल अहमद समेत ट्रैफिक जवानों को पीटा, भेजा गया जेल
ट्रैफिक प्रभारी समाल अहमद ने वाहन चालकों के बीच सड़क सुरक्षा से संबंधित बांटे पंपलेट

मेदिनीनगर (पलामू) : स्थानीय सादिक चौक के निकट सीआईएसएफ के एक जवान ने ट्रैफिक इंचार्ज मो समाल अहमद समेत कई जवानों की पिटाई कर दी। सीआईएसएफ जवान को किसी तरह पकड़कर थाने लाया गया। साथ ही शहर थाना को सुपुर्द किया गया। सीआईएसएफ जवान ने टाउन थाना में भी जमकर बवाल काटा। पुलिस अधिकारियों को भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए देख लेने की धमकी दी। पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सीआईएसएफ जवान गोविंद कुमार चंद्रवंशी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गोविंद कुमार चंद्रवंशी पलामू के चैनपुर का रहने वाला है। फिलहाल वह जमशेदपुर इलाके में तैनात है।मेदिनीनगर के सदिक चौक से कोयल पुल जाने वाला मार्ग में जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही थी। इसे ट्रैफिक प्रभारी एएसआई समाल अहमद के नेतृत्व में सदिक चौक के पास जाम हटाकर ट्रैफिक को सुचारू किया जा रहा था। इसी क्रम में सीआईएसएफ जवान एक ट्रक के आगे अपनी गाड़ी खड़ा कर ट्रक ड्राइवर की पिटाई करने लगा। इसे देख ट्रैफिक जवान वहां पहुंचे व छुड़ाने लगे। इतने में सीआईएसएफ जवान ने ट्रैफिक जवान पर हमला कर दिया। ट्रैफिक जवानों ने इसकी जानकारी सदिक चौक पर ट्रैफिक नियंत्रण कर रहे ट्रैफिक प्रभारी समाल अहमद को दी। ट्रैफिक प्रभारी मौके पर पहुंचे व सीआईएसएफ जवान से मारपीट का कारण पूछा। इतने में सीआरपीएफ जवान ने ट्रैफिक प्रभारी एएसआई समाल अहमद को हाथ की कलाई सहित पेट पर वार कर दिया। इस बीच कई ट्रैफिक जवान वहां पहुंचे व सीआईएसएफ जवान को कब्जे में ले लिया व शहर थाना को सुपुर्द किया। शहर थाना में भी सीआईएसएफ जवान ने जमकर हंगामा किया। साथ ही थाना में मौजूद सभी पुलिस अधिकारियों को गाली-गलौज करते हुए बवाल काटा। इसके बाद पुलिस के जवानों ने उसे हाजत में बंद कर दिया। सीआईएसएफ जवान ट्रैफिक इंचार्ज सामान अहमद को गोली से मारने की धमकी देने लगा। इस मामले में ट्रैफिक प्रभारी समाल अहमद के आवेदन पर सीआईएसएफ जवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि आरोपी सीआईएसएफ जवान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
ट्रैफिक प्रभारी समाल अहमद ने वाहन चालकों के बीच सड़क सुरक्षा से संबंधित बांटे पंपलेट
मेदिनीनगर : ट्रैफिक प्रभारी समाल अहमद ने सोमवार को वाहन चालकों के बीच झारखंड सरकार परिवहन विभाग की ओर से जारी सड़क सुरक्षा से संबंधित पंपलेट बांटे। उन्होंने वाहन चालकों को किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन कर वाहन चलाने पर चालकों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत 10 हजार रुपए या 6 महीने के कारावास या दोनों से दंडित किए जाने की बात कही। कहा कि अपराध दोहराने पर 15 हजार रुपए या 2 साल तक की कारावास या दोनों से दंडित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वाहन चलाते समय मोबाइल या किसी भी हैंड कम्युनिकेशन डिवाइस का प्रयोग करते पकड़े जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 सी के तहत दंड के रूप में एक से पांच हजार रुपए तक या 6 महीने या 1 साल की कारावास हो सकती है। उन्होंने कहा कि अपराध दोहराने पर दंड बढ़कर 10 हजार या 2 साल तक की सजा हो सकती है। इस बीच उन्होंने फोर व्हीलर वाहनों के चालकों को सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने की हिदायत दी। उन्होंने मोबाइल फोन से बात कर रहे वाहन चालकों को समझाया।