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कांड्रा के शेन इंटरनेशनल स्कूल में भजन कार्यक्रम के दौरान ब्रांड प्रचार, COTPA नियमों पर उठी चर्चा

रिपोर्ट: MANISH 5 घंटे पहलेझारखण्ड

शिक्षा के मंदिर में इलायची के होर्डिंग से सरोगेट विज्ञापन पर सवाल, जांच की मांग

कांड्रा के शेन इंटरनेशनल स्कूल में भजन कार्यक्रम के दौरान ब्रांड प्रचार, COTPA नियमों पर उठी चर्चा

कांड्रा : सरायकेला-खरसावां जिले के कांड्रा स्थित शेन इंटरनेशनल स्कूल में बुधवार को आयोजित सांस्कृतिक भजन कार्यक्रम के दौरान लगाए गए विज्ञापन चर्चा में हैं। सुप्रसिद्ध भजन गायिका श्रद्धा तिवारी के कार्यक्रम के समय स्कूल के मुख्य द्वार सहित परिसर के कई प्रमुख स्थानों पर डायरेक्टर स्पेशल इलायची के बड़े-बड़े होर्डिंग और बैनर लगाए गए थे। इसे लेकर स्थानीय अभिभावकों और जागरूक नागरिकों ने सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि शिक्षण संस्थान जैसे संवेदनशील परिसर में ऐसे ब्रांड का प्रचार उचित नहीं है। विज्ञापन में इलायची का नाम होने के बावजूद संबंधित ब्रांड की पहचान पान मसाला उत्पादों से जुड़ी होने के कारण नागरिकों ने इसे संभावित सरोगेट विज्ञापन बताते हुए जांच की मांग की है। हालांकि विज्ञापन की वास्तविक प्रकृति और वैधानिकता की पुष्टि संबंधित अधिकारियों की जांच के बाद ही हो सकेगी।

COTPA और विज्ञापन नियमों पर सवाल

सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003 के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। अधिनियम में तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर भी प्रतिबंधात्मक प्रावधान हैं। वहीं केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के दिशा-निर्देशों के तहत भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित सरोगेट प्रचार के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान है।

प्रशासन से जांच की मांग

स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से विज्ञापन की प्रकृति, उसे लगाने वाली एजेंसी तथा जिम्मेदार पक्षों की भूमिका की जांच कराने की मांग की है। स्कूल प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब निगाहें प्रशासनिक जांच और संभावित कार्रवाई पर टिकी हैं।

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