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हेमंत कैबिनेट की बड़ी मंजूरी, झारखंड में पेसा नियमावली लागू करने का रास्ता साफ

रिपोर्ट: VBN News Desk5 घंटे पहलेझारखण्ड

अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को मिलेगी निर्णायक भूमिका, खनन-भूमि अधिग्रहण पर सहमति अनिवार्य

हेमंत कैबिनेट की बड़ी मंजूरी, झारखंड में पेसा नियमावली लागू करने का रास्ता साफ

रांची : राज्य कैबिनेट ने पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम यानी पेसा एक्ट से संबंधित नियमावली के गठन को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। नियमावली की अधिसूचना जारी होते ही राज्य के 13 अनुसूचित जिले और दो अन्य जिलों के कुछ प्रखंडों में यह प्रभावी हो जाएगी। इसकी जानकारी पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार और कैबिनेट सचिव वंदना दादेन ने संयुक्त रूप से दी। पंचायती राज विभाग के सचिव ने बताया कि पेसा कानून की मूल शक्तियों को नियमावली के माध्यम से व्यवहारिक रूप दिया गया है। इसके लागू होने से राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और अधिक सशक्त होगी। खासतौर पर अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका निर्णायक हो जाएगी। नियमावली लागू होने के बाद संबंधित 15 जिलों में खनन, भूमि अधिग्रहण, वन भूमि के उपयोग और जल संसाधनों के दोहन से पहले ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य होगी। इससे स्थानीय समुदायों को अपने संसाधनों पर अधिकार और संरक्षण मिलेगा। सचिव ने स्पष्ट किया कि जिन अनुसूचित जाति और जनजाति समूहों को पहले से विशेष अधिकार प्राप्त हैं वे अधिकार यथावत रहेंगे। साथ ही, इन समुदायों को राजस्व में भी अधिक हिस्सेदारी मिलेगी। सरकार के इस फैसले को आदिवासी स्वशासन और स्थानीय सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

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