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हिमाचल पुलिस ने जारी की नई सख्त SOP, वर्दी पहनकर सोशल मीडिया पर रील-वीडियो पूरी तरह प्रतिबंधित

रिपोर्ट: VBN News Desk5 दिन पहलेदेश

वर्दी में सोशल मीडिया एक्टिविटी होगी गंभीर अनुशासनहीनता, उल्लंघन पर निलंबन से बर्खास्तगी तक कार्रवाई तय

हिमाचल पुलिस ने जारी की नई सख्त SOP, वर्दी पहनकर सोशल मीडिया पर रील-वीडियो पूरी तरह प्रतिबंधित

शिमला : हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने सोशल मीडिया पर पुलिस वर्दी के मनमाने उपयोग, रील बनाने और प्रचारात्मक वीडियो पोस्ट करने जैसी अनुशासनहीन गतिविधियों पर पूर्ण विराम लगाते हुए नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी कर दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। नई SOP के अनुसार अब कोई भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी वर्दी पहनकर मनोरंजन, निजी प्रचार, राजनीतिक, धार्मिक या व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Facebook, Instagram, YouTube, X, WhatsApp, Telegram आदि पर कोई पोस्ट, फोटो, वीडियो या रील नहीं बना सकेगा।

पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि वर्दी का उपयोग केवल आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान ही किया जा सकता है। वर्दी में रील बनाना, वीडियो रिकॉर्ड करना या निजी कंटेंट पोस्ट करना पुलिस सेवा की संस्थागत गरिमा के खिलाफ माना जाएगा। इसके उल्लंघन को गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखा गया है। दोषी पाए जाने पर विभागीय जांच, निलंबन, वेतनवृद्धि रोकना, पदावनति, सेवा से हटाना और आवश्यकता पड़ने पर आपराधिक कार्रवाई तक की चेतावनी दी गई है।

नई SOP में यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी पुलिसकर्मी अपने निजी अकाउंट से सरकारी नीतियों, कानून-व्यवस्था, गोपनीय सूचनाओं या चल रहे मामलों पर टिप्पणी नहीं करेगा। केवल अधिकृत अधिकारी ही विभागीय सोशल मीडिया हैंडल पर आधिकारिक सामग्री पोस्ट कर सकेंगे। सभी जिलों को निगरानी तंत्र विकसित कर उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने दोहराया कि आदेश की अवहेलना किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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