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सेवा की अधिकार अधिनियम को लेकर लोगो को दी गई जानकारी

रिपोर्ट: VBN News Desk1 दिन पहलेझारखण्ड

आइटीडीए निर्देशक ने उपस्थित लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष 2011 को सेवा की गारंटी अधिनियम लागू की गई थी।

सेवा की अधिकार अधिनियम को लेकर लोगो को दी गई जानकारी

By Ajay Kumar हिरणपुर (पाकुड़): सोमवार को घाघरजानि व धोवाडांगा पंचायत भवन में आयोजित शिविर में सेवा का अधिकार अधिनियम को लेकर उपस्थित लोगों को विस्तृत जानकारी दी गई। वही उपस्थित लाभुको के बीच सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रमाणपत्रों का भी वितरण किया गया। शिविर में जिला खेल पदाधिकारी राहुल कुमार , जिला शिक्षा पदाधिकारी अनिता पूर्ति , आइटीडीए निर्देशक अरुण कुमार एक्का , जिला सहकारिता पदाधिकारी , बीडीओ टुडू दिलीप , अंचलाधिकारी मनोज कुमार मुख्य रूप से उपस्थित थे।

आइटीडीए निर्देशक ने उपस्थित लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष 2011 को सेवा की गारंटी अधिनियम लागू की गई थी। इसी को लेकर सेवा की अधिकार सप्ताह मनाया जा रहा है। लोगो को जन्म - मृत्यु प्रमाणपत्र के अलावे जाति , निवास , आय प्रमाणपत्र निर्धारित समय सीमा के अंदर उपलब्ध कराई जाएगी। सभी लोग इसका लाभ ले सकते है। वही बीडीओ ने मनरेगा को लेकर उपस्थित लोगों को विस्तृत जानकारी दिया।

शिविर में स्वास्थ्य , अंचल कार्यालय , आपूर्ति , कृषि , पशुपालन आदि की अलग अलग स्टाल लगा हुआ था। वही बीएलओ द्वारा मतदाताओं की फार्म संख्या छह भी भराया जा रहा था। शिविर में लाभुको के बीच प्रमाणपत्र , लगान रसीद , धोती साड़ी आदि का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर बीपीओ ट्विंकल चौधरी , उप प्रमुख अब्दुल गनी , विकास कुमार साहा आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे।

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