झारखंड में कोचिंग संस्थानों पर लगेगा नियंत्रण, राज्यपाल ने कोचिंग सेंटर विनियमन विधेयक को दी मंजूरी
छात्र हितों की सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम, कोचिंग सेंटर विनियमन विधेयक को मिली स्वीकृति

रांची : झारखंड में संचालित कोचिंग संस्थानों के लिए अब सख्त नियम और मानक तय किए जाएंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मंगलवार को झारखंड विधानसभा द्वारा पारित झारखंड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 2025 पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही यह विधेयक अब कानून का रूप ले चुका है। इस विधेयक के तहत राज्य में चल रहे सभी कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। साथ ही कोचिंग संस्थानों के संचालन, नियंत्रण और विनियमन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए गए हैं। कानून में कोचिंग सेंटरों के लिए न्यूनतम बुनियादी मानकों का निर्धारण किया गया है जिससे विद्यार्थियों को सुरक्षित और अनुकूल शैक्षणिक वातावरण मिल सके। विधेयक का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करना और कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। माना जा रहा है कि इस कानून के लागू होने से अवैध और अव्यवस्थित कोचिंग सेंटरों पर प्रभावी रोक लगेगी तथा शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी।