झारखंड: विश्वविद्यालय विधेयक को राज्यपाल ने दी मंजूरी, कुलपतियों की नियुक्ति में सीएम की भूमिका बढ़ी
कुलपतियों की नियुक्ति और प्रशासनिक कार्यों में अब सरकार का हस्तक्षेप बढ़ेगा; उच्च शिक्षा विभाग की भूमिका भी सशक्त
रांची: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड विधानसभा द्वारा पारित ‘झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2026’ पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस स्वीकृति के साथ अब राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों और प्रति कुलपतियों की नियुक्ति में राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री की भी बराबर की भूमिका होगी।
विधेयक के लागू होने से विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक कार्यों में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ेगा। कुलपतियों की नियुक्ति में पहले जहां राज्यपाल की प्रमुख भूमिका थी, अब उसमें सीएम का समतुल्य योगदान होगा। इसके अलावा, विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन से शिक्षकों, प्राचार्यों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियों का मार्ग प्रशस्त होगा।
विद्यार्थियों के हित में भी महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। छात्र संघ चुनाव, सीनेट की बैठक, परीक्षा और परीक्षाफल में पारदर्शिता बढ़ेगी। उच्च शिक्षा विभाग अब विश्वविद्यालयों के कार्यों और निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभाएगा।