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झींकपानी जिला परिषद सदस्य जॉन मिरन मुंडा को बलात्कार के मामले में 10 साल की सजा

रिपोर्ट: VBN News Desk7 घंटे पहलेअपराध

यह मामला मनोहरपुर थाना कांड संख्या 32/2022 से जुड़ा है

झींकपानी जिला परिषद सदस्य जॉन मिरन मुंडा को बलात्कार के मामले में 10 साल की सजा

चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिले के झींकपानी प्रखंड के जिला परिषद सदस्य एवं मजदूर नेता जॉन मिरन मुंडा को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने बलात्कार के गंभीर आरोप में दोषी पाते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला मनोहरपुर थाना कांड संख्या 32/2022 से जुड़ा है जिसमें झारखंड दंड विधान की धारा 376(2)(एन), 313 और 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप था कि जॉन मिरन मुंडा ने जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के महुलडीहा निवासी एक महिला को बहला-फुसला कर 12 फरवरी 2022 को सुबह 9 बजे घर से बुलाया और मनोहरपुर ले जाकर किराये के कमरे में उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने शादी और राजनीतिक ऊंचे पद का प्रलोभन देकर लगातार यौन शोषण किया और उसे गोपीपुर डिग्री कॉलेज के पास सामुएल सामड़ के घर किराये के कमरे में रखा। इसी दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई और फिर 12 मई 2022 को आरोपी ने गर्भपात के लिए जबरन दवा खिलाई। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। वैज्ञानिक पद्धति से साक्ष्य संकलन के बाद अदालत में आरोपपत्र दायर किया गया। मंगलवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।

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