धनतेरस पर भारी वाहनों की नो एंट्री लागू, 12 घंटे तक बंद रहेगा सरायकेला-खरसावां जिले में प्रवेश
आम जनता की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासन का विशेष ट्रैफिक प्रबंधन आदेश जारी

सरायकेला-खरसावां : धनतेरस के शुभ अवसर पर भीड़-भाड़ और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सरायकेला-खरसावां जिला प्रशासन ने विशेष ट्रैफिक नियंत्रण आदेश जारी किया है। पुलिस निरीक्षक-सह-थाना प्रभारी द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा के आधार पर जिला प्रशासन ने 18 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:00 बजे से रात 12:00 बजे तक कई महत्वपूर्ण मार्गों पर मालवाहक छोटे और बड़े वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध (No Entry) लगाया है। जिन क्षेत्रों में यह प्रतिबंध लागू रहेगा उनमें प्रमुख रूप से सरायकेला थाना अंतर्गत चाईबासा रोड (भाजपा कार्यालय के पास), सरायकेला थाना क्षेत्र में बिरसा चौक के पास, कांड्रा थाना क्षेत्र के गिंदडीबेड़ा टोल प्लाजा के पास, आदित्यपुर थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास तथा समस्त शहरी क्षेत्र शामिल हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन क्षेत्रों में सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों का परिचालन पूर्णतः वर्जित रहेगा ताकि त्योहार के दौरान आम नागरिकों की आवाजाही सुगम और सुरक्षित बनी रहे। जिला प्रशासन ने व्यापारियों और आम जनता से सहयोग की अपील की है तथा नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।