जनगणना कार्य में रुचि नहीं लेने पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी पर कार्रवाई की तैयारी, उपायुक्त ने आरोप पत्र गठित करने का दिया निर्देश
चांडिल के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हराधन भूमिज पर लापरवाही का आरोप, जनगणना-2027 कार्य में उदासीनता पड़ी भारी

सरायकेला-खरसावां : जनगणना-2027 की तैयारियों के बीच जिला प्रशासन ने सरकारी दायित्वों के निर्वहन में कथित लापरवाही बरतने वाले एक पदाधिकारी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उपायुक्त-सह-प्रधान जनगणना पदाधिकारी नीतीश कुमार सिंह द्वारा जारी पत्र के अनुसार चांडिल के प्रखंड श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हराधन भूमिज के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त कार्यालय से जारी पत्र में चांडिल अंचल अधिकारी को संबोधित करते हुए कहा गया है कि हराधन भूमिज द्वारा जनगणना-2027 से संबंधित कार्यों में अपेक्षित रुचि नहीं लेने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-चार्ज जनगणना पदाधिकारी, चांडिल द्वारा 12 मई 2026 को पत्र भेजकर मामले से अवगत कराया गया था। इसके बाद उपायुक्त कार्यालय की ओर से 20 मई 2026 को हराधन भूमिज से स्पष्टीकरण मांगा गया। पदाधिकारी द्वारा 27 मई 2026 को अपना जवाब प्रस्तुत किया गया लेकिन प्रशासन ने उसे संतोषजनक नहीं माना। पत्र में उल्लेख किया गया है कि जनगणना कार्य में सक्रिय भागीदारी अथवा कार्य निष्पादन से संबंधित कोई ठोस प्रमाण स्पष्टीकरण के साथ संलग्न नहीं किया गया। उपायुक्त कार्यालय ने पत्र में स्पष्ट किया है कि जनगणना-2027 के परिपत्र-16 की कंडिका-8 तथा धारा 11(1)(क) के तहत यह मामला कर्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर संबंधित विभाग को विधिसम्मत कार्रवाई के लिए निर्धारित प्रपत्र में आरोप पत्र भेजना आवश्यक माना गया है। जिला प्रशासन ने अंचल अधिकारी, चांडिल को निर्देश दिया है कि हराधन भूमिज के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि आगे की विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा सके। प्रशासनिक हलकों में इस कार्रवाई को जनगणना-2027 जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक कड़ा संदेश माना जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि जनगणना कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा और जिम्मेदार पदाधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।