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दृष्टि में विधानसभा, नियंत्रण में सुरक्षा झारखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान 750 मीटर क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू

रिपोर्ट: VBN News Desk13 घंटे पहलेझारखण्ड

5 से 11 दिसंबर तक धारा 144 प्रभावी, धरना-प्रदर्शन, हथियार एवं भीड़ पर सख्त रोक

दृष्टि में विधानसभा, नियंत्रण में सुरक्षा  झारखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान 750 मीटर क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू

रांची : झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के मद्देनज़र रांची जिला प्रशासन ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू करते हुए विधानसभा (नया भवन) के 750 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 5 दिसंबर सुबह 8:00 बजे से 11 दिसंबर रात 10:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश के दायरे से केवल झारखंड उच्च न्यायालय को बाहर रखा गया है।

जारी अधिसूचना के अनुसार इस संवेदनशील क्षेत्र में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक होगी। सरकारी कार्य और शवयात्रा को इससे छूट दी गई है। किसी भी प्रकार के हथियार जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला आदि के साथ प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सरकारी सुरक्षा कर्मियों को कार्य के दौरान छूट दी गई है।

इसके साथ ही इस अवधि में किसी भी तरह के धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली या सभा आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा। लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर भी रोक रहेगी सिवाय सरकारी उपयोग के।

5 से 11 दिसंबर तक चलने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने, भीड़ नियंत्रण करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है। प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग का अनुरोध करते हुए कहा है कि किसी भी उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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