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हाईकोर्ट के फैसले से साकची गुरुद्वारा विवाद खत्म, निशान सिंह पद पर बरकरार

रिपोर्ट: VBN News Desk6 घंटे पहलेझारखण्ड

केएम सिंह का बड़ा बयान: भ्रामक प्रचार से गुमराह किया गया, फ्रेश चुनाव की बात खारिज

हाईकोर्ट के फैसले से साकची गुरुद्वारा विवाद खत्म, निशान सिंह पद पर बरकरार

जमशेदपुर : साकची गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी विवाद पर झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई है। गुरुद्वारा कमिटी के प्रधान निशान सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा कि “सत्य की जीत हुई है और साकची गुरुद्वारा साहिब के संविधान को सर्वोपरि माना गया है। हम मुख्य सेवादार के रूप में आगे भी अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। बुधवार को आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में वरिष्ठ अधिवक्ता केएम सिंह ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जनता को भ्रामक जानकारी देकर गुमराह करने का प्रयास किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय ने कहीं भी पुनः चुनाव (फ्रेश इलेक्शन) कराने का निर्देश नहीं दिया है, जबकि विपक्ष द्वारा इसे लेकर भ्रम फैलाया गया। केएम सिंह ने बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आनंद सेन की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद पाया कि संबंधित चुनाव प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है और याचिका में कोई लंबित मुद्दा नहीं बचता। अदालत ने यह भी कहा कि यदि कोई पक्ष चुनाव से असंतुष्ट है तो वह विधि अनुसार सिविल न्यायालय का रुख कर सकता है। इस फैसले के साथ ही लंबे समय से चल रहा विवाद समाप्त हो गया है और निशान सिंह का प्रधान पद पर बने रहना सुनिश्चित हो गया है। कमिटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं की टीम ने पैरवी की जिसके बाद यह निर्णय आया। प्रेस वार्ता में यह भी कहा गया कि गुरुद्वारा की मर्यादा और संविधान की रक्षा सर्वोपरि है और आगे भी पारदर्शिता के साथ सेवा कार्य जारी रहेगा।

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