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दीपावली-छठ पर पटाखा विक्रेताओं के लिए सख्त दिशा-निर्देश, नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई

रिपोर्ट: MANISH 8 घंटे पहलेझारखण्ड

एक्सप्लोसिव्स रूल्स 2008 के तहत सरायकेला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन, सुरक्षा और पर्यावरण पर विशेष जोर

दीपावली-छठ पर पटाखा विक्रेताओं के लिए सख्त दिशा-निर्देश, नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई

सरायकेला : आगामी दीपावली और छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन, सरायकेला-खरसावाँ ने एक्सप्लोसिव्स रूल्स 2008 के तहत आतिशबाज़ी के भंडारण, विक्रय और उपयोग से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त नितिश कुमार सिंह (भा.प्र.से.) के निर्देश पर यह आदेश जारी किया गया है ताकि त्योहारों के दौरान जनसुरक्षा, स्वच्छता और पर्यावरण संतुलन बनाए रखा जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पटाखों की बिक्री केवल अनुमोदित स्थलों पर ही की जा सकेगी और बिना अनुमति संचालित दुकानों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सभी विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि आतिशबाज़ी का भंडारण गैर-दहनशील और सुरक्षित शेड में हो, शेडों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी रखी जाए और किसी भी प्रकार की खुली लौ या तेल से जलने वाले दीपक का प्रयोग वर्जित रहेगा। इसके अलावा ध्वनि-स्तर 125 डेसीबल (ए) से अधिक वाले पटाखों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। प्रत्येक दुकान में अग्निशामक यंत्र की उपलब्धता और उसके संचालन की जानकारी अनिवार्य की गई है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि बच्चे वयस्कों की देखरेख में ही पटाखे जलाएँ, अस्पताल, स्कूल या पेट्रोल पंप के पास आतिशबाज़ी से बचें और पर्यावरण हित में कम धुआँ और कम ध्वनि वाले पटाखों का उपयोग करें।

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