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पत्नी हत्या के मामले में दोषी सुधीर महतो को आजीवन कारावास, 20 हजार का जुर्माना

रिपोर्ट: VBN News Desk20 दिन पहलेअपराध

मृतका पुष्पा महतो की हत्या मामले में उसके भाई प्रकाश महतो ने अपने जीजा सुधीर महतो के खिलाफ सरायकेला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

पत्नी हत्या के मामले में दोषी सुधीर महतो को आजीवन कारावास, 20 हजार का जुर्माना

सरायकेला : जिला व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी सुधीर महतो को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में आरोपी को एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह मामला वर्ष 2022 में सरायकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत गोहिरा गांव का है। मृतका पुष्पा महतो की हत्या मामले में उसके भाई प्रकाश महतो ने अपने जीजा सुधीर महतो के खिलाफ सरायकेला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में कहा गया था कि वर्ष 2009 में सुधीर और पुष्पा की शादी हुई थी और उनके दो बच्चे भी हैं। मामले की जांच के दौरान यह सामने आया कि सुधीर महतो ने घरेलू विवाद के बाद अपनी पत्नी पुष्पा की हत्या पत्थर से कूचकर कर दी थी। पुलिस ने जांच के दौरान सभी आवश्यक साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। मामले की सुनवाई के दौरान उपलब्ध सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने सुधीर महतो को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। न्यायालय के इस फैसले को मृतका के परिजनों ने न्याय की जीत बताया है।

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